Siddaramaiah MUDA Scam :कर्नाटक के राज्यपाल ने भूमि घोटाले के सिलसिले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

शनिवार को आई खबरों के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से भूमि आवंटन में कथित घोटाले की शिकायत में अभियोजन का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई की रिपोर्ट में राजभवन के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने एक आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर अनुमति दी थी। राजभवन के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है। यह टी जे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर तीन याचिकाओं पर आधारित है।”

अधिवक्ता-कार्यकर्ता टी जे अब्राहम द्वारा दायर याचिका के आधार पर, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 26 जुलाई को एक “कारण बताओ नोटिस” जारी किया था, जिसमें मुख्यमंत्री को निर्देश दिया गया था कि वे सात दिनों के भीतर उनके खिलाफ आरोपों पर अपना जवाब प्रस्तुत करें कि उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति क्यों न दी जाए।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले के सिलसिले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिसकी पुष्टि राजभवन के सूत्रों ने शनिवार को की। विवाद को जन्म देने वाले इस फैसले को अब कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कर्नाटक सरकार राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने की योजना बना रही है। राज्यपाल सचिवालय ने 17 अगस्त को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया, “माननीय राज्यपाल के निर्देशानुसार, मैं याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्रति संलग्न कर रहा हूं।” सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीएम सिद्धारमैया और नौ अन्य ने MUDA से मुआवजे का दावा करने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे।

आरोपों का जवाब देते हुए, सीएम सिद्धारमैया ने पहले उन्हें निराधार बताते हुए खारिज कर दिया, और कहा कि MUDA मामले से संबंधित सभी कार्रवाई कानून के अनुसार की गई थी। सिद्धारमैया ने कहा, “MUDA के मामले में, सब कुछ कानून के अनुसार किया गया था। मैंने भूखंड के आवंटन पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डाला है। मेरी पत्नी को कानून के अनुसार, 2021 में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान एक प्रतिस्थापन भूखंड दिया गया था।” उन्होंने बताया कि 2014 में, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए, उनकी पत्नी ने MUDA द्वारा कथित रूप से उनकी भूमि को अवैध रूप से अधिग्रहित करने के बाद एक प्रतिस्थापन स्थल के लिए आवेदन किया था। हालांकि, सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने भाजपा और जद (एस) पार्टियों पर उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए ये आरोप लगाने का आरोप लगाया। सिद्धारमैया ने कहा, “हालांकि उन्होंने ऑपरेशन कमला करने की कोशिश की, लेकिन अब वे इसका सहारा ले रहे हैं क्योंकि वे सरकार को कमजोर नहीं कर सकते। वे हमारी सरकार की गारंटी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू होते और गरीबों के लिए काम करते हुए नहीं देख सकते।” मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे, राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र की भी आलोचना करते हुए कहा, “येदियुरप्पा, जो 82 साल की उम्र में इस तरह के मामले में चार्जशीटेड हैं, उनके पास मेरे बारे में बात करने के लिए कोई नैतिकता नहीं है। अगर उनमें नैतिकता है तो उन्हें सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए। उनके खिलाफ 20 से अधिक मामले हैं, और मैं इस पर विस्तृत जानकारी दूंगा।” सिद्धारमैया ने आगे आरोप लगाया कि येदियुरप्पा ने अपने कार्यकाल के दौरान चेक के माध्यम से रिश्वत के पैसे प्राप्त किए और अवैध रूप से डीनोटिफिकेशन किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसी कोई अनियमितता नहीं की है, उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष के बार-बार झूठे दावों से सच्चाई नहीं बदलेगी। इस महीने की शुरुआत में, कांग्रेस ने भाजपा की पदयात्रा के जवाब में ‘जन आंदोलन यात्रा’ शुरू की, जिसमें सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती से जुड़े कथित MUDA घोटाले को उजागर किया गया। शिकायत में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों पर जाली दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपये के प्लॉट गलत तरीके से हासिल करने का आरोप लगाया गया है। भाजपा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री के परिवार को दी गई जमीन वापस की जाए और सिद्धारमैया पर दलित समुदाय की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है।

Ansi

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