Income Tax Deadline : आयकर समय सीमा: एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त भरने के लिए केवल चार दिन शेष!

आयकर विभाग ने जोर देकर कहा है कि समय पर कर भुगतान न केवल कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है, बल्कि विकसित भारत आंदोलन में भी योगदान देता है, जो देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगा।

Income Tax Deadline

आयकर विभाग की घोषणा: एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त भरने के लिए सिर्फ 4 दिन शेष

आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त 15 मार्च 2025 तक जमा करनी होगी। यानी, (आज सहित) टैक्स भरने के लिए अब केवल चार दिन बचे हैं

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि समय पर टैक्स भुगतान न केवल कानूनी अनुपालन को सुनिश्चित करता है, बल्कि ‘विकसित भारत आंदोलन’ को भी सशक्त बनाता है, जो भारत की आत्मनिर्भरता और समृद्धि के लक्ष्य में योगदान देता है

महत्वपूर्ण अन्य समय-सीमाएं

प्रेजम्पटिव कर योजना (धारा 44AD/44ADA) के तहत आकलन वर्ष 2025-26 के लिए सम्पूर्ण एडवांस टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि भी 15 मार्च 2025 है।
सरकारी कार्यालयों द्वारा फॉर्म 24G दाखिल करने की अंतिम तिथि (जहां फरवरी 2025 के लिए TDS/TCS चालान के बिना जमा किया गया है) भी 15 मार्च है।
पिछले वर्षों के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है।

Income Tax Deadline : एडवांस टैक्स क्या है?

एडवांस टैक्स वह कर है, जिसे व्यक्तियों को अपने वेतन के अलावा अन्य आय स्रोतों पर अग्रिम रूप से चुकाना पड़ता है। इसमें किराया, पूंजीगत लाभ, लॉटरी से आय, सावधि जमा (Fixed Deposits) आदि से होने वाली आय शामिल होती है। इसका भुगतान आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

Income Tax Deadline : एडवांस टैक्स भुगतान की समय-सीमा
किस्तसमय-सीमाभुगतान प्रतिशत
पहली किस्त15 जून15%
दूसरी किस्त15 सितंबर45%
तीसरी किस्त15 दिसंबर75%
चौथी किस्त15 मार्च100%

➡️ 15 जून तक कुल कर राशि का 15% भुगतान करना आवश्यक है।
➡️ 15 सितंबर तक कुल कर राशि का 45% भुगतान किया जाना चाहिए।
➡️ 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स का 75% भाग चुकाना होता है।
➡️ 15 मार्च तक पूरे 100% एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है।

बचें.

ChatGPT said:
एडवांस टैक्स भुगतान: 15 मार्च से पहले जरूर भरें

अगर आपकी टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है और आपने अब तक एडवांस टैक्स नहीं भरा, तो 15 मार्च 2025 तक इसे जरूर जमा कर दें। अगर 31 मार्च तक 90% टैक्स नहीं चुकाया, तो आपको अप्रैल से ITR फाइल करने तक हर महीने 1% ब्याज देना होगा।


एडवांस टैक्स क्या है?

एडवांस टैक्स वह कर है, जिसे आपको वर्ष के दौरान चार किस्तों में भरना होता है, ताकि साल के अंत में एकमुश्त टैक्स का बोझ न पड़े। यह टैक्स उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है।

किन्हें भरना होता है एडवांस टैक्स?

बिजनेस और फ्रीलांसर (जिनकी आय पर TDS नहीं कटता)
सैलरी पाने वाले लोग (जिनकी अन्य स्रोतों से भी इनकम है, जैसे किराया, FD ब्याज, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से लाभ)
NRI (अगर भारत में किसी भी तरह की इनकम हो)
संपत्ति बेचने वाले व्यक्ति (अगर 15-31 मार्च के बीच बिक्री से मुनाफा हो)

⚠️ अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है और उस पर पूरा TDS कट चुका है, तो आपको एडवांस टैक्स नहीं भरना होगा।


एडवांस टैक्स भुगतान की समय-सीमा
किस्तसमय-सीमाभुगतान प्रतिशत
पहली किस्त15 जून15%
दूसरी किस्त15 सितंबर45% (पहली किस्त सहित)
तीसरी किस्त15 दिसंबर75% (पहली और दूसरी किस्त सहित)
चौथी किस्त15 मार्च100% (कम से कम 90%)

⚠️ अगर 31 मार्च तक 90% टैक्स जमा नहीं किया, तो ITR फाइल करने तक हर महीने 1% ब्याज देना होगा।


समय पर एडवांस टैक्स नहीं भरने पर क्या होगा?

🔴 धारा 234B और 234C के तहत जुर्माना और ब्याज लगेगा।
🔴 हर महीने 1% ब्याज तब तक लगेगा जब तक पूरा टैक्स जमा नहीं होता।
🔴 31 मार्च के बाद भी टैक्स न भरने पर ब्याज बढ़ता रहेगा।
🔴 आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है, जिससे कानूनी समस्याएं हो सकती हैं।

एडवांस टैक्स कैसे भरें?

1️⃣ https://www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
2️⃣ E-Pay Tax ऑप्शन पर क्लिक करें।
3️⃣ PAN नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें।
4️⃣ असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें।
5️⃣ टाइप ऑफ पेमेंट में ‘Advance Tax’ सेलेक्ट करें।
6️⃣ टैक्स राशि दर्ज करें और भुगतान करें (नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI से)।
7️⃣ भुगतान के बाद चालान जनरेट होगा, इसे ITR फाइलिंग के लिए संभालकर रखें।

Ansi

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