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प्रवासी पेंशन योजना (Pravasi Pension Scheme) : विदेश में काम करने वाले केरलवासियों के लिए वित्तीय सुरक्षा!

अगर आप केरल से हैं या इस राज्य से कोई जुड़ाव रखते हैं और विदेश में काम करते हैं, तो प्रवासी पेंशन योजना (Pravasi Pension Scheme) आपके लिए एक महत्वपूर्ण योजना हो सकती है। यह केरल सरकार की एक विशेष पहल है, जो विदेशों में काम करने वाले केरलवासियों (Non-Resident Keralites – NRKs) को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
Pravasi Pension Scheme : प्रवासी पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
- नियमित पेंशन: योजना के तहत पात्र श्रमिकों को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जाता है।
- सरकारी योगदान: सरकार द्वारा योजना में योगदान दिया जाता है, जो श्रमिकों के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है।
- सरल पंजीकरण प्रक्रिया: योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल है।
- वित्तीय सुरक्षा: योजना श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
- लचीला योगदान: श्रमिक अपनी आय और सुविधा के अनुसार योगदान कर सकते हैं।
Pravasi Pension Scheme : प्रवासी पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- प्रवासी श्रमिक: आवेदक को एक प्रवासी भारतीय श्रमिक (NRI Worker) होना चाहिए।
- भारतीय नागरिकता: आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- नियोक्ता का पंजीकरण: यदि आवेदक किसी संगठन के लिए काम करता है, तो उस संगठन का योजना में पंजीकृत होना आवश्यक है।
Pravasi Pension Scheme : प्रवासी पेंशन योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: आवेदक को प्रवासी पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे पासपोर्ट, वीजा, आधार कार्ड, आदि) अपलोड करने होंगे।
- योगदान जमा करें: आवेदक को योजना में योगदान जमा करना होगा। योगदान की राशि आवेदक की आय और सुविधा पर निर्भर करती है।
- पंजीकरण पुष्टिकरण: आवेदन और योगदान जमा करने के बाद, आवेदक को पंजीकरण की पुष्टि प्राप्त होगी।
प्रवासी कल्याण निधि पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़
दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
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फॉर्म 1A: एनआरके | विदेश में कार्यरत गैर-निवासी केरलवासी (NRK) द्वारा भरा जाने वाला फॉर्म |
फॉर्म 1B | विदेश से लौटकर केरल में बस चुके एनआरके द्वारा भरा जाने वाला फॉर्म |
फॉर्म 2A | भारत में (केरल से बाहर) बसे हुए गैर-निवासी केरलवासियों द्वारा भरा जाने वाला फॉर्म |
पहचान प्रमाण (ID Proof) | वैध पासपोर्ट, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड |
पता प्रमाण (Address Proof) | यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी आदि), आधार कार्ड, पासपोर्ट |
महत्वपूर्ण दस्तावेज़ | वैध वीज़ा, वैध पासपोर्ट |
अन्य दस्तावेज़ | पासपोर्ट साइज फोटो, एनआरके के डिजिटल हस्ताक्षर की कॉपी |
🔹 सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ सही और वैध हों ताकि आपका पंजीकरण जल्दी और बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके।
प्रवासी पेंशन योजना के लाभ
- वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा
- नियमित पेंशन का भुगतान
- सरकारी योगदान से अतिरिक्त लाभ
- सरल और पारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया
प्रवासी पेंशन योजना का संक्षिप्त परिचय
यह योजना मुख्य रूप से उन केरलवासियों के लिए बनाई गई है जो विदेशों में असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। चूंकि इनमें से कई लोग निम्न या मध्यम आय वर्ग से आते हैं और उन्हें नियमित कर्मचारी लाभ (जैसे पेंशन) नहीं मिलते, इसलिए प्रवासी पेंशन योजना उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करने में मदद करती है।
प्रवासी पेंशन योजना के प्रमुख लाभ और विशेषताएँ
- पंजीकरण एवं योगदान:
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को केरल प्रवासी कल्याण बोर्ड (Kerala Pravasi Welfare Board) में पंजीकरण कराना होगा।
- पंजीकरण के बाद उन्हें नियमित मासिक योगदान देना होगा।
- पेंशन योजना:
- जब कोई सदस्य 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे प्रवासी पेंशन का लाभ मिलने लगता है।
- न्यूनतम मासिक पेंशन ₹2000 है, बशर्ते उन्होंने 60 वर्ष की आयु तक लगातार योगदान दिया हो।
- अतिरिक्त पेंशन लाभ:
- जो सदस्य 5 वर्ष से अधिक समय तक लगातार योगदान देते हैं, उन्हें न्यूनतम पेंशन राशि (₹2000) पर हर साल 3% अतिरिक्त वृद्धि दी जाती है।
- न्यूनतम योगदान राशि:
- विदेशों में रहने वाले एनआरके के लिए ₹300 प्रति माह।
- भारत में अन्य राज्यों में रहने वाले एनआरके के लिए ₹100 प्रति माह।
- यदि कोई सदस्य पूरे एक वर्ष तक योगदान नहीं करता, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
- योग्यता:
- न्यूनतम योगदान अवधि 5 वर्ष है।
- केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
प्रवासी पेंशन योजना के लिए पात्रता
यदि आप 19 से 60 वर्ष की आयु के बीच के गैर-निवासी केरलवासी (NRK) हैं, तो आप केरल प्रवासी कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
कौन आवेदन कर सकता है?
✔ विदेशों में काम करने वाले केरलवासी
✔ ऐसे एनआरके जो कम से कम 2 साल विदेश में काम करने के बाद स्थायी रूप से भारत लौट आए हों
✔ भारत के अन्य राज्यों में काम करने वाले केरलवासी
कौन आवेदन नहीं कर सकता?
❌ केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत एनआरके इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
आवश्यक दस्तावेज़
प्रवासी पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आवेदन पत्र (केरल प्रवासी कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें)
- पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी (विदेश में काम करने की पुष्टि के लिए)
- रहने का प्रमाण पत्र (विदेश या भारत में अन्य राज्यों में रहने वाले एनआरके के लिए)
- बैंक खाता विवरण (पेंशन भुगतान के लिए)
- आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र
केरल प्रवासी पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?
यह योजना एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने का शानदार तरीका है। अच्छी खबर यह है कि आप इसे घर बैठे ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं। आइए चरण-दर-चरण प्रक्रिया को समझें।
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
चरण | विवरण |
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चरण 1 | केरल प्रवासी कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। |
चरण 2 | ‘Services’ विकल्प पर क्लिक करें। |
चरण 3 | ‘Online Registration’ मेनू में जाकर ‘Online Apply’ टैब पर क्लिक करें। |
चरण 4 | आपको प्रवासी पेंशन योजना के आवेदन फॉर्म पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। |
चरण 5 | अपने समूह के अनुसार सही पंजीकरण फॉर्म (Form 2A, 1A, या 1B) का चयन करें। |
चरण 6 | नाम, लिंग, उम्र, पता और अन्य आवश्यक विवरण भरें। |
चरण 7 | स्व-सत्यापित (Self-Attested) आवश्यक दस्तावेज़, फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करें। |
चरण 8 | वैध वीज़ा और पासपोर्ट की डिजिटल कॉपी जमा करें। |
चरण 9 | प्रवासी कल्याण निधि में पंजीकरण के लिए लागू मासिक शुल्क का भुगतान करें। |
चरण 10 | ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें और स्क्रीन पर प्रदर्शित आवेदन संख्या नोट करें। |
👉 दस्तावेज़ सत्यापित होने के बाद, आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा और आपको 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रवासी कल्याण निधि के लिए सदस्य आईडी प्राप्त होगी।
केरल प्रवासी कल्याण बोर्ड की योजनाएं
गैर-निवासी केरलवासियों (NRKs) और उनके परिवारों के कल्याण के लिए केरल प्रवासी कल्याण बोर्ड विभिन्न योजनाएँ चलाता है। आइए इन प्रमुख योजनाओं पर एक नजर डालते हैं।
योजना का नाम | लाभ |
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केरल प्रवासी परिवार पेंशन योजना | यदि पंजीकृत सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को मासिक पेंशन दी जाती है। |
चिकित्सा सहायता योजना | सदस्य की बीमारी या स्वास्थ्य समस्या के दौरान चिकित्सा खर्च को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। |
विवाह सहायता योजना | सदस्य या उनके बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। |
दिव्यांग सहायता योजना | यदि सदस्य स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है और काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। |
मृत सदस्य के परिवार को वित्तीय सहायता योजना | यदि पंजीकृत सदस्य का निधन हो जाता है, तो उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। |
मातृत्व सहायता योजना | महिला सदस्यों को प्रसव के दौरान चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। |
शिक्षा सहायता योजना | सदस्यों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षिक खर्च शामिल हैं। |
आवास ऋण भुगतान योजना | सदस्यों को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। |
👉 यदि आप या आपका कोई परिचित विदेश में काम कर रहा है और इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो जल्द से जल्द पंजीकरण करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।
संपर्क जानकारी
अधिक जानकारी के लिए, आप प्रवासी पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या निम्नलिखित संपर्क विवरण का उपयोग कर सकते हैं:
- वेबसाइट: प्रवासी पेंशन योजना
- ईमेल: support@pravasipension.in
विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | प्रवासी पेंशन योजना |
उद्देश्य | प्रवासी श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना |
पात्रता आयु | 18 से 60 वर्ष |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन और योगदान जमा करना |
आवश्यक दस्तावेज़ | पासपोर्ट, वीजा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण |
संपर्क जानकारी | वेबसाइट, हेल्पलाइन: 1800-XXX-XXXX |
प्रवासी पेंशन योजना प्रवासी भारतीय श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता मिलती है, जो उनके जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाती है।
प्रवासी पेंशन योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न | उत्तर |
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प्रवासी पेंशन योजना के लिए योगदान राशि कितनी होती है? | योगदान राशि आमतौर पर ₹300 से ₹500 प्रति माह होती है। |
क्या भारत लौटने के बाद भी NRKs इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? | हां, भारत लौटने के बाद भी NRKs इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे नियमित रूप से योगदान जारी रखें। |
यदि कोई सदस्य नियमित योगदान न करे तो क्या होगा? | यदि सदस्य नियमित रूप से योगदान नहीं करता है, तो लाभ निलंबित हो सकते हैं जब तक कि बकाया राशि पूरी न हो जाए। बार-बार भुगतान न करने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है। |
क्या प्रवासी पेंशन योजना में योगदान करने पर कोई कर लाभ (Tax Benefits) मिलता है? | हां, इस योजना में किए गए योगदान भारतीय आयकर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कर लाभ के पात्र हैं। |
पेंशन दावा (Pension Claim) को संसाधित करने में कितना समय लगता है? | आवश्यक दस्तावेज जमा करने और सत्यापन पूरा होने के बाद, पेंशन दावा संसाधित होने में लगभग 15 कार्य दिवस लगते हैं। |
यदि सदस्य की मृत्यु हो जाए तो क्या पेंशन लाभ नामांकित व्यक्ति (Nominee) को स्थानांतरित किया जा सकता है? | हां, सदस्य की मृत्यु के बाद, पेंशन लाभ उनके नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। |