24 फरवरी, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, मंत्रालय ने पासपोर्ट आवश्यकताओं में संशोधन किया है, और नया नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा।
Table of Contents
New Passport Rules 2025 – 2025 में अधिसूचित नवीनतम अपडेट के अनुसार, पासपोर्ट नियमों में बदलाव किए गए हैं, जो जन्म प्रमाण और पासपोर्ट के डिज़ाइन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। यहाँ इसका एक अवलोकन है:
1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए, पासपोर्ट आवेदन के दौरान जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में केवल जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम, या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत नामित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यह पुराने नियमों से अलग है, जहाँ इस तिथि से पहले जन्मे लोग स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मान्यता प्राप्त दस्तावेज़ जमा कर सकते थे।
पासपोर्ट के डिज़ाइन और गोपनीयता में भी बदलाव किया गया है। अब पासपोर्ट धारक का आवासीय पता आखिरी पेज पर छापा नहीं जाएगा। इसके बजाय, यह जानकारी एक बारकोड में एम्बेड की जाएगी, जिसे आप्रवासन अधिकारी स्कैन करके विवरण प्राप्त कर सकेंगे। इससे गोपनीयता बढ़ेगी और व्यक्तिगत जानकारी के उजागर होने का जोखिम कम होगा।
इसके अलावा, पासपोर्ट धारक की स्थिति के आधार पर एक नई रंग-कोड प्रणाली लागू की गई है। सामान्य नागरिकों को नीले पासपोर्ट मिलेंगे, सरकारी अधिकारियों को सफेद पासपोर्ट, और राजनयिकों को लाल पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। इससे सीमा पर पहचान प्रक्रिया आसान और सुरक्षित होगी।
ये बदलाव, पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2025 का हिस्सा हैं, जो दस्तावेज़ीकरण को मानकीकृत करने, गोपनीयता में सुधार करने और पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के प्रयास का हिस्सा हैं। इन्हें विदेश मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है और ये नियम राजपत्र में प्रकाशन के बाद प्रभावी होंगे। पासपोर्ट के लिए आवेदन या नवीनीकरण करने वालों के लिए इन नए नियमों का पालन करना आवश्यक है।
New Passport Rules 2025 – नये पासपोर्ट नियमों के अनुसार प्रमुख बदलाव
नीचे उन प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है जो पहले से लागू हैं और कुछ जो जल्द ही प्रभावी होंगे:
- जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता:
1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों को नए पासपोर्ट नियम के अनुसार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम, या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत किसी अन्य निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह नियम इस तिथि से पहले जन्मे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। - पासपोर्ट के आखिरी पेज पर आवासीय जानकारी नहीं:
पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत जानकारी को उजागर होने से रोकने के लिए, विदेश मंत्रालय (MEA) ने आखिरी पेज पर आवासीय पता छापने का निर्णय रद्द कर दिया है। पासपोर्ट पर मौजूद बारकोड को स्कैन करके आप्रवासन अधिकारी धारक का विवरण प्राप्त कर सकेंगे। - पासपोर्ट के रंग में बदलाव:
पासपोर्ट अब निम्नलिखित श्रेणियों के लिए तीन अलग-अलग रंगों में जारी किए जाएंगे:- लाल: राजनयिकों के लिए
- सफेद: सरकारी अधिकारियों के लिए
- नीला (पहले नारंगी): ECR (Emigration Check Required) और ECNR (Emigration Check Not Required) के लिए
- माता-पिता का नाम नहीं छापा जाएगा:
एकल माता-पिता के बच्चों या अलग हो चुके माता-पिता के नाम जैसे मामलों में, आखिरी पेज पर नाम नहीं छापे जाएंगे। आवेदन के दौरान माता-पिता से स्पष्टता की अपेक्षा की जाएगी। - ऑनलाइन पुलिस सत्यापन:
पारंपरिक पुलिस सत्यापन प्रणाली को ऑनलाइन प्रक्रिया से बदल दिया गया है, जिसे CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and Systems Project) और MEA के सहयोग से संचालित किया जाएगा। - पासपोर्ट सेवा केंद्रों का विस्तार:
नए पासपोर्ट नियमों के अनुसार, अगले पांच वर्षों में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 442 से बढ़कर 600 हो जाएगी।
ये बदलाव पासपोर्ट प्रक्रिया को आधुनिक बनाने, गोपनीयता बढ़ाने और दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। कुछ नियम पहले से लागू हैं, जबकि अन्य राजपत्र में प्रकाशन के बाद प्रभावी होंगे।
पासपोर्ट नियम जो पहले से प्रभावी हैं
विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा किए गए प्रमुख बदलाव जो पहले से लागू हैं, निम्नलिखित हैं:
- पोस्ट पुलिस सत्यापन:
यह सुविधा तत्काल योजना के लिए लागू है और नियमित उम्मीदवार इसे मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। पुलिस सत्यापन, आवेदन प्रक्रिया और पासपोर्ट जारी करने सहित पूरी प्रक्रिया में 21 दिन लगते हैं। - जन्म प्रमाण पत्र के विकल्प:
नए नियमों के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र के विकल्प के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा सकते हैं:- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, या स्थानांतरण प्रमाण पत्र
- जन्म तिथि के साथ जीवन बीमा पॉलिसी
- माता-पिता या कानूनी अभिभावक में से एक का नाम
- घटाए गए अनुबंध (Annexes):
अनुबंध अब स्व-घोषणा पत्र हैं, जिन्हें सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। अनुबंध A, C, D, E, J और K को हटा दिया गया है, और कुछ को मिलाकर प्रक्रिया समय को कम किया गया है। - विवाहित या तलाकशुदा व्यक्ति:
नए पासपोर्ट नियमों के अनुसार, विवाह प्रमाण पत्र या जीवनसाथी का नाम आवश्यक नहीं है, क्योंकि अनुबंध K हटा दिया गया है। - नौकरी के लिए तत्काल पासपोर्ट:
सरकारी कर्मचारी तत्काल पासपोर्ट के लिए स्व-घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं, यदि वे अपने नियोक्ताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) या पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
प्रत्येक प्रकार के आवेदन के लिए शुल्क
यहाँ विभिन्न आयु वर्गों और वैधता के आधार पर पासपोर्ट आवेदन के लिए सामान्य और तत्काल शुल्क की जानकारी दी गई है:
आवेदक की आयु | वैधता की आवश्यकता | सामान्य शुल्क | तत्काल शुल्क |
---|---|---|---|
15 वर्ष से कम | सभी | ₹1,000 | ₹3,000 |
15 – 18 वर्ष | 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक | ₹1,000 | ₹3,000 |
10 वर्ष (36 पेज का पासपोर्ट) | ₹1,500 | ₹3,500 | |
10 वर्ष (60 पेज का पासपोर्ट) | ₹2,000 | ₹4,000 | |
18 वर्ष और उससे अधिक | 10 वर्ष (36 पेज का पासपोर्ट) | ₹1,500 | ₹3,500 |
10 वर्ष (60 पेज का पासपोर्ट) | ₹2,000 | ₹4,000 |
ये शुल्क पासपोर्ट के प्रकार (36 पेज या 60 पेज) और आवेदन की प्रकृति (सामान्य या तत्काल) के आधार पर लागू होते हैं। कृपया ध्यान दें कि तत्काल सेवा का उपयोग करने पर शुल्क अधिक होता है, जो त्वरित प्रक्रिया के लिए लिया जाता है।
नए पासपोर्ट नियमों के अनुसार नए आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य
विदेश मंत्रालय ने संशोधित पासपोर्ट नियमों के तहत नए नियम पेश किए हैं, जिनके अनुसार नए पासपोर्ट आवेदकों को जन्म का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस नए नियम की घोषणा 24 फरवरी, 2025 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार की गई थी और यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा। नए नियम के तहत, 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद जन्मे लोगों को नगर निगम, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत किसी अन्य निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह नियम इस तिथि से पहले जन्मे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
नए नियमों के अनुसार, आवेदक का आवासीय पता पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर मुद्रित नहीं किया जाएगा, और यह जानकारी दस्तावेज़ में एम्बेडेड बारकोड को स्कैन करके आप्रवासन अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी। माता-पिता का नाम भी पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ से हटा दिया जाएगा, जो अलग हुए परिवारों के बच्चों के लिए सहायता प्रदान करता है। संशोधित पासपोर्ट नियम में अगले पांच वर्षों में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 442 से बढ़ाकर 600 करने का भी प्रावधान शामिल है।
नये पासपोर्ट नियमों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या किसी व्यक्ति के माता-पिता का नाम पासपोर्ट पर छापा जाएगा?
नहीं। नए बदलावों के अनुसार, पासपोर्ट धारक के माता-पिता का नाम नए पासपोर्ट पर नहीं छापा जाएगा।
पासपोर्ट के रंग में क्या बदलाव हैं?
नारंगी रंग के पासपोर्ट उन पासपोर्ट धारकों को जारी किए जाएंगे जिनका ECR (Emigration Check Required) स्टेटस है।
क्या आवेदन प्रक्रिया के दौरान दोनों माता-पिता के नाम देना अनिवार्य है?
नहीं, आवेदन प्रक्रिया के दौरान दोनों माता-पिता के नाम देना अनिवार्य नहीं है।
मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए बिना पते के प्रमाण के पासपोर्ट कैसे प्राप्त करें, यदि वह इलाज के लिए विदेश जा रहा हो?
आवेदक को माता-पिता के पते और आवेदक के जन्म तिथि के प्रमाण के साथ पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा। पासपोर्ट विशिष्ट सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा।
यदि माता-पिता के पासपोर्ट पर प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट है या उनका आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो क्या नाबालिग को तत्काल आधार पर पासपोर्ट जारी किया जा सकता है?
ऐसे मामले में नाबालिग को पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। इसके लिए तत्काल योजना के तहत आवेदन करना होगा और पासपोर्ट सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के बाद ही जारी किया जाएगा।
यदि मैं अपना संकेत उत्तर भूल गया हूँ, तो पासवर्ड कैसे रीसेट करूँ?
‘लॉगिन में परेशानी हो रही है?’ पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध ‘मेरे पंजीकृत ईमेल आईडी पर संदेश भेजें’ विकल्प का चयन करें, ताकि संकेत उत्तर भूल जाने की स्थिति में पासवर्ड रीसेट किया जा सके।
क्या मैं खाता निर्माण या उपयोगकर्ता पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान दी गई जानकारी को संशोधित कर सकता हूँ?
अपने खाते में लॉगिन करें और ‘प्रोफाइल संशोधित करें’ पर क्लिक करें। इसके जरिए आप जन्म तिथि, नाम, उपनाम, ईमेल पता, संकेत प्रश्न और उत्तर जैसे विवरण बदल सकते हैं।