किसान कल्याण योजना की 11वीं किस्त: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के देवास जिले से राज्य के 81 लाख से अधिक किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए 1624 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
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मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना – मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें खेती के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
- कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना।
- खेती में उन्नत तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- किसानों की आय में वृद्धि कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
✔ स्थायी निवास: आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
✔ किसान होना आवश्यक: केवल किसान इस योजना के पात्र होंगे।
✔ पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत होना आवश्यक।
✔ आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि हो, जिस पर वह खेती कर रहा हो।
निम्नलिखित श्रेणी के लोग योजना के लिए पात्र नहीं हैं:
❌ वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदधारी।
❌ सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष (वर्तमान या पूर्व)।
❌ केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर)।
❌ ₹10,000 या अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी।
❌ आयकरदाता।
❌ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर।
इस योजना का लाभ केवल गरीब किसानों को ही मिलेगा, ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा।
✔ आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें – इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट नीचे दिए गए लिंक से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
✔ गांव के पटवारी कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं – इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के गांव के पटवारी कार्यालय से भी आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
✔ आवेदन फॉर्म भरें – सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
✔ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें – आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करें।
✔ पटवारी कार्यालय में जमा करें – पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज अपने गांव के पटवारी के पास जमा करें।
✔ आवेदन की स्वीकृति प्राप्त करें – पटवारी द्वारा आवेदन सत्यापित किया जाएगा और आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होगी।
आवश्यक दस्तावेज
- पीएम किसान सम्मान निधि पंजीकरण संख्या।
- आधार कार्ड।
- कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज।
- निवास प्रमाण पत्र (निम्न में से कोई एक दस्तावेज आवश्यक) –
- मूल पता प्रमाण पत्र।
- मतदाता पहचान पत्र।
- बिजली बिल।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है?
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
✔ ₹4,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
✔ यह राशि दो किस्तों में ₹2,000-₹2,000 के रूप में किसानों को दी जाएगी।
क्या इस योजना के लिए नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य है?
❌ नहीं, किसानों को नया बैंक खाता खोलने की जरूरत नहीं है।
✔ इस योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा गया है, और उसी बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी।
क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण अनिवार्य है?
✔ हाँ, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का PM Kisan Samman Nidhi Yojana में पंजीकृत होना आवश्यक है।
किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा?
✔ मध्य प्रदेश के निवासी वे किसान जो पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत हैं।